भारतीय संविधान में मौजूद हैं 12 अनुसूचियाँ (Schedules)। यहां भारतीय संविधान की अनुसूचियों की सूची है:
पहली अनुसूची: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
द्वितीय अनुसूची: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते
तृतीय अनुसूची: शपथ और प्रतिज्ञानों के नमूने
चौथी अनुसूची: राज्य सभा में सीटों का आवंटन
पांचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण
छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान
सातवीं अनुसूची: संघ जनसूची, राज्य जनसूची और संयुक्त जनसूची (विधायिका शक्तियों का वितरण)
आठवीं अनुसूची: भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ
नववीं अनुसूची: मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आ
दसवीं अनुसूची: संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए विपक्ष में जाने के विरुद्ध प्रावधान
ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और जिम्मेदारियां
बारहवीं अनुसूची: नगरपालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और जिम्मेदारियां
ये अनुसूचियाँ विभिन्न विषयों और क्षेत्रों पर अतिरिक्त विवरण, प्रावधान और दिशानिर्देश प्रदान करती हैं जो भारत की शासन और कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
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