भारत सचिव नियक्ति एवं उसकी शक्तियां बताएं
भारत सचिव भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रमुख अधिकारी होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे केंद्रीय सरकार की सभी सशस्त्र और नागरिक प्रशासनिक सेवाओं के प्रमुख होते हैं।
निम्नलिखित हैं भारत सचिव की प्रमुख शक्तियां:
सरकारी नीति का संचालन: भारत सचिव को सरकारी नीति का संचालन करने की शक्ति होती है। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों का सचिवता करते हैं, नीतिगत निर्णयों के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं, नीतियों के अमल में लागू होने की जांच करते हैं, और सरकारी नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।
प्रशासनिक प्रबंधन: भारत सचिव को केंद्रीय सरकार की प्रशासनिक प्रबंधन करने की शक्ति होती है। वे केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की प्रशासनिक कार्यवाही का प्रबंधन करते हैं, निर्देश जारी करते हैं, कार्यक्रम योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं, और विभागीय रिपोर्टों का मूल्यांकन करते हैं।
सुरक्षा और गुप्तचर नीति: भारत सचिव को देश की सुरक्षा और गुप्तचर नीति का प्रबंधन करने की शक्ति होती है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्य का संचालन करते हैं, संघीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करते हैं, गुप्तचर कार्यक्रमों का प्रबंधन करते हैं, और विदेशी खुफिया संगठनों के साथ सहयोग करते हैं।
न्यायिक प्रक्रिया का संचालन: भारत सचिव को न्यायिक प्रक्रिया का संचालन करने की शक्ति होती है। वे उच्च न्यायालयों के साथ सहयोग करते हैं, न्यायिक यात्राएं नियोजित करते हैं, न्यायिक निर्णयों को लागू करने के लिए न्यायमूर्तियों के साथ सहयोग करते हैं, और न्यायिक विषयों पर सरकार को सलाह देते हैं।
भारत सचिव की शक्तियां उन्हें केंद्रीय सरकार की प्रमुख अधिकारी बनाती हैं, और वे सरकार की सभी प्रमुख कार्यों का संचालन और प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।