वोटिंग के दौरान चेहरा ढकने को लेकर क्या है कानून?
अभी हाल में हैदराबाद में हुए लोक सभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी माधवी लता ने एक वाटर से बुर्का हटाने के के लिए कहा जिसके चलते वहां उपस्थित अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद माधवी लता पर मुकदमा दर्ज किया गया। क्या है कानून बुर्के को लेकर है तो चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है लेकिन निर्वाचन अधिकारयों के पास पहचान पत्र को चेरे से मिलान करने का अधिकार है।
सामान्यतया देखा गया है महिलये अपना पर्दा या बुर्का हटा लेती हैं यह ध्यान रहे बुर्के को हटाने को लेकर संविधान और चुनाव आयोग में विशेष प्रावधान नहीं है , हाँ यदि किसी निर्वाचन बूथ पर बुर्का पहने महिलाओं की संख्या अधिक है तो उनकी पहचान पत्र और चेहरे से मिलान करने के लिए अधिकारियों द्वारा कहा जा सकता है लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह चेहरे और पहचान पत्र का किसी महिला अधिकारी या कर्मचारी द्वारा एक ऐसे स्थान पर किया जाए जिनकी जिससे उनकी निजता या उनकी स्वतंत्रता का हनन न हो।
वैसे चुनाव के समय बुर्का हटवाना चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव कराने के कार्यों में शामिल है इसे सांस्कृतिक या राजनैतिक नहीं कहा जा सकता है। चुनाव आयोग का कार्य है चुनाव निष्पक्ष हो।
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