स्वाति मालीवाल की संसद सदस्यता रहेगी या जाएगी
स्वाति मालीवाल की संसद सदस्यता रहेगी या जाएगी यह चर्चा के विषय बना हुआ है। अब स्वाति मालीवाल की सांसदी रहेगी या जाएगी इस पर चर्चा हो रही है यदि आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को निलंबित करती है या मालीवाल स्वयं सदस्यता छोड़ती हैं या कोई और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करती हैं तो सांसद राज्यसभा की सदस्यता रहेगी या जाएगी यह एक चर्चा के विषय है। आम आदमी पार्टी मालीवाल को लेकर बहुत विवाद छोड़ा हुआ है एक पार्टी पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है , इसके चलते आम आदमी पार्टी कोई ठोस कदम उठा सकती है।
हम आपको बता दें 19 जनवरी 2024 को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के लिए स्वाति मालीवाल को नॉमिनेट किया था।
क्या है कानून ?
दसवीं अनुसूची में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को लेकर चर्चा की गई है जिसके अनुसार एक जनप्रतिनिधि कल केवल दो परिस्थितियों में अयोग्य करार दिया जा सकता है। अगर वह अपनी इच्छा से अपना पद छोड़ दे या इस्तीफा दे दे। द्वितीय कोई सदस्य अगर सदन में पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाकर वोटिंग करता है या फिर मतदान से अलग रहता है ,तब उसकी सदस्यता जा सकती है।
यदि आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को निलंबित भी कर दे राज्यसभा की सांसद बनी रहेंगे हां यदि आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल को अपनी पार्टी से ही बर्खास्त कर दे तो वह राज्यसभा में एक निर्दलीय सदस्य के रूप में रहेंगी। दसवीं अनुसूची में यह भी कहा गया है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि किसी अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसके संसद की सदस्यता स्वम ही समाप्त हो जाती है।
स्वाति मालीवाल अभी तब तक संसद सदस्य बनी रहेंगी जब तक वो कोई अन्य पार्टी की सदस्य्ता न ग्रहण कर लें।
स्वाति मालीवाल के बारे में हम आपको बताते हैं , यह उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की रहने वाली है इनका जन्म अक्टूबर 1984 में हुआ था। यह आम आदमी पार्टी से अन्ना हजारे आंदोलन की समय से जुड़ीरही हैं। पहले ही यह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
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